नाथनगर के सीमेंट व्यवसायी महेश यादव से रंगदारी मांगने और घर की दीवार पर बम धमाका कर जानलेवा हमला करने मामले में अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत गवाह टिक नहीं सके नतीजा आरोपित गैंगेस्टर अजय मिश्रा को अदालत ने बरी कर दिया। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार श्रीवास्तव ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं रहने के कारण अजय मिश्रा को बरी कर दिया है। अदालत परिसर में निर्णय के पूर्व सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया गया था। बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता मनीष कुमार मिश्रा अदालती कार्यवाही में हिस्सा लिया।
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नाथनगर अंचल के ललमटिया थाना क्षेत्र निवासी सीमेंट व्यवसायी महेश यादव अपने घर पर ही संचालित सीमेंट और छड़ की एजेंसी वाले दुकान को 29 मार्च 2013 की देर शाम बंद कर मकान के ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए थे। तभी नीचे तेज धमाका हुआ था। तभी देखा कि छह आदमी कबाडख़ाने वाले दरवाजे के पास से भाग रहे थे। नीचे आने पर पता चला कि एजेंसी की दुकान पर बम धमाका किया गया था।
उसके बाद मोबाइल पर काल भी आया कि तुम बेटी की रिंग सेरेमनी में दस लाख रुपये खर्च किये हो। भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पैसा तैयार रखना। सीमेंट व्यवसायी को इसके पूर्व आठ मार्च 2013 को बेटी कोमल कुमारी की िग सेरेमनी करते समय भी बम फेंका गया था। जानलेवा हमले में सीमेंट दुकान में काम करने वाले उमेश यादव और ऋषि यादव बम के छींटे पडऩे से जख्मी हुए थे। तत्कालीन ललमटिया थानाध्यक्ष ज्ञान भारती ने मामले में सीमेंट व्यवसायी के लिखित बयान पर रंगदारी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, जानलेवा हमले आदि के आरोप में केस दर्ज किया था। दर्ज केस की तफ्तीश में अज्ञात बदमाशों के चेहरे सामने आते चले गए थे।