चंडीगढ़, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के रूपनगर (रोपड़) में दर्ज मामले में कवि कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कुमार विश्वास के खिलाफ आम आदमी पार्टी के एक नेता ने दिल्लीीके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। आप नेता की शिकायत के आधार पर रूपनगर के एक थाने में एफआइआर दर्ज की गई है।
बता दें कि आम आदमी पार्टी के रूपनगर के एक नेता ने कुमार विश्वास नपर कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खालिस्तानी आतंकियों से संबंध होने को लेकर बयान देने का आरोप लगाया था। पुलिस को दी शिकायत में इस नेता ने कहा था कि कुमार विश्वास के इस बयान के कारण आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि प्रभावित हुई है और लोग खालिस्तान को लेकर उन पर ताने तक दे रहे हैं।
रूपनगर पुलिस ने इसके बाद कुमार विश्वास के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली थी। कांग्रेस की नेता अलका लांबा के खिलाफ भी पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है। पंजाब पुलिस की टीम पिछले दिनों दिल्ली में कुमार विश्वास के घर गई थी। इस पर विवाद हुआ तो पंजाब पुलिस ने साफ किया कि पुलिस टीम कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने के लिए नहीं बल्कि पूछताछ के बुलावे के लिए नोटिस देने गई थी।
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पंजाब के रूपनगर पुलिस की टीम दिल्ली में ही कांग्रेस नेता अलका लांबा के घर पर भी पहुंची थी। रूपनगर पुलिस ने कुमार विश्वास और अलका लांबा को मामले में पूछताछ और जांच में शामिल होने के लिए 27 अप्रैल को रूपनगर आने का नोटिस दिया।
इसके बाद कुमार विश्वास ने अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद करने की मांग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई के बाद पिछले दिनों हाई कोर्ट ने सोमवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाई कोर्ट ने उनको राहत देते हुए गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी।