लखीसराय : आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) शुक्रवार को लखीसराय एसीजेएम प्रथम कोर्ट में पेश हुए। केंद्रीय मंत्री के साथ एक टीवी चैनल के ब्यूरो प्रमुख और एक स्थानीय रिपोर्टर भी सदेह उपस्थित हुए। कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंत्री को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया।
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इससे पहले केंद्रीय मंत्री पटना से सड़क मार्ग से शुक्रवार की सुबह लखीसराय स्थित जिला अतिथिगृह पहुंचे। 11 बजे के बाद केंद्रीय मंत्री की कोर्ट में पेशी हुई। जानकारी हो कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री एक अप्रैल को कोर्ट में पेश हुए थे। उस दिन मंत्री सहित तीनों लोगों ने धारा 313 के तहत अपना-अपना बयान दर्ज कराया था। इसके बाद इस मामले में 25 और 29 अप्रैल को कोर्ट में मंत्री के वकील ने बहस किया था।
क्या था पूरा मामला
बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान नगर पंचायत बड़हिया अंतर्गत बूथ नंबर 31 मध्य विद्यालय बड़हिया दो पूर्वी भाग मतदान केंद्र पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मतदान करने आए थे। मतदान केंद्र के अंदर मतदान प्रक्रिया को कैमरे में कैद करने को लेकर मना करने के बावजूद मतदान करते केंद्रीय मंत्री को टीवी पर दिखाया गया। इससे मतदान की गोपनीयता भंग हुई।
इस मामले में वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़हिया थाना में कांड संख्या 192/15 और 193/15 के तहत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विरुद्ध दो मामला दर्ज कराया गया था। एक मामला में केंद्रीय मंत्री सहित तीन लोगों को नामजद किया गया था।