नोएडा। गरीब अभिभावकों को बेटी की शादी करने के लिए शादी अनुदान मिलेगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग शासन द्वारा संचालित योजना के तहत आवेदन स्वीकृत कर रहा है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक अभिभावक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ गरीब अभिभावकों को 20 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। इच्छुक शादी अनुदान पाने को शादी से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बेटी की आयु 18 व वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो। शहरी क्षेत्र में रहने वाले अभिभावकों की आय 56 हजार 460 व ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दिव्यांगों को मिलेंगे कृत्रिम अंग
दिव्यांगों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रभारी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लवेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि दिव्यांगों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के तहत व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, वैशाखी, कान की मशीन आदि व नेत्रहीन व्यक्तियों को सेंसर स्टिक आदि उपकरण शासन की ओर से निश्शुल्क वितरित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये व शहरी क्षेत्र में 56 हजार 460 रुपये होना अनिवार्य है।